जबलपुर | 06-05-2015: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश मूलचंद गर्ग की खंडपीठ ने आज नर्मदा बचाओ आन्दोलन की रेत खनन पर दाखिल याचिका पर सुनवाई की | इसके पहले 26-03-2014 के रोज़ मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के आदेशानुसार बड़वानी व धार जिलाधीशों को सरदार सरोवर के लिए प्रभावित ज़मीनों का अधिग्रहण कब (दिनांक) हुआ, एन. वि. डी. ए. के नाम नामान्तरण और हक कब दर्ज दुआ तथा वही ज़मीने रेत खनन के लिए खनिज विभाग से कब लीज पर कब दी गयी, इसकी जानकारी तालिका के रूप में कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया था | लेकिन राज्य शासन तथा दोनों जिलाधीशों की ओर से 25-04-2015 को प्रस्तुत किये शपथ पत्र में यही जानकारी न देते हुए केवल धरमपुरी, कुक्षी, मनावर, बड़वानी और ठीकरी तहसीलों की ज़मीने, सर्वे न. और क्षेत्र डूब प्रभावित होने की बात तालिका के रूप में दी गयी |
यह जानकारी देने के लिए पहले तीन बार तारीख आगे बढाने के बावाजूद 26-03-2015 के आदेश का पालन न होने से न्यायपीठ ने सख्त भूमिका ली | मा. मुख्य न्यायाधीश के 26-03-2015 के आदेश अनुसार, एन.वि.डी.ए. के नाम पर दाखिल डूब प्रभावित, अर्जित भूमि को खनिज विभाग द्वारा लीज पर दिए जाने की कार्यवाही अधिकारों का गैर उपयोग होने की बात प्रथम दर्शनी मंज़ूर की गयी थी, उसी के मद्देनज़र यह जानकारी उपलब्ध करने तक सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में रेत खनन का कार्य तत्काल रोकने का सख्त आदेश न्यायपीठ ने आज पारित किया |
नर्मदा बचाओ आंदोलन इस आदेश का स्वागत करता है | नर्मदा नदी तथा पर्यावरण पर गहरा विनाशकारी असर लाने वाला अवैध रेत खनन रोकना ज़रूरी है |
अगली सुनवाई शासन से पूरी जानकारी दाखिल करने पर 12 मई को होगी | मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को आदेशित किया गया की वह तत्काल 26-03-2015 के आदेश का पालन करते हुए शपथ पत्र दाखिल करे |
नर्मदा बचाओ आन्दोलन की ओर से मेधा पाटकर ने मीरा बेहेन की सहायता से पैरवी की | मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वप्निल गांगुली, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आशीष श्रोत्रि ने व एन.वि.डी.ए. की ओर से अर्पण पवार ने पैरवी की |
मुकेश भगोरिया देवेन्द्र तोमर भागीरथ कव्चे देवराम कनेरा कमला यादव
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